
सागर, 6 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के सागर जिले में कलेक्टर संदीप जी आर ने बुधवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल नरसिंहपुर रोड मकरोनिया के नाम पर रजिस्टर्ड स्कूल वाहन क्रमांक एमपी 15 पीए-0485 के दुर्घटना ग्रस्त होने पर बस के फिटनेस प्रमाण पत्र को निरस्त करने के निर्देश क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को दिए। कलेक्टर के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने उक्त स्कूल बस का फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है।
कलेक्टर संदीप जी आर ने बताया कि बुधवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्कूल बस शहरी क्षेत्र में स्कूली बच्चों को स्कूल ले जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उक्त बस को मरम्मत के बिना संचालित किया जा सकना संभव नहीं है। मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसरण में फिटनेस प्रमाण पत्र ऐसे समय तक के लिए रद्द किया गया है, जब तक की बस की मरम्मत न हो जाये और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा यांत्रिकी दृष्टि से फिट न मान्य कर लिया जाये। उन्होंने बताया कि कि इस बस के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और प्रदान किया गया कोई अनुज्ञापत्र भी उस समय तक निलंबित समझा जायेगा जब तक कि नवीन फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।
(Udaipur Kiran) तोमर
