
पश्चिम बर्दवान, 06 अगस्त (Udaipur Kiran) । अपनी किशोर बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद गला घोंटकर हत्या करने के मामले में आसनसोल पॉक्सो अदालत ने एक कलयुगी पिता को मौत की सजा सुनाई है। आसनसोल के हीरापुर थाना इलाके में मई 2024 में हुई इस घटना में आसनसोल पॉक्सो कोर्ट ने पिछले सोमवार को आरोपित को दोषी ठहराया था। न्यायाधीश सुपर्णा बनर्जी ने बुधवार को सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने दोषी पिता को मौत की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील सोमनाथ चटराज ने बताया कि पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया था। सोमनाथ बाबू ने कहा कि लड़की के गले में रस्सी डालकर उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने कूड़ेदान से रस्सी बरामद की और 16 लोगों की गवाही दर्ज की गई।
सोमनाथ बाबू ने मीडिया को बताया कि पुलिस को जांच में कई और सबूत मिले हैं। उनमें से एक यह है कि लड़की के जननांगों से लिए गए नमूने में आरोपित का डीएनए पाया गया। अदालत ने सभी सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपित को मौत की सज़ा सुनाई है।
घटना के 15 महीने के भीतर निचली अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया पूरी हो गई। सोमनाथ ने बताया कि न्यायाधीश ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय
