मुंबई, 06 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को कोविड खिचड़ी घोटाले के आरोपित शिवसेना (यूबीटी) नेता सूरज चव्हाण को पार्टी के कामकाज से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए 20 दिनों तक दिल्ली में रहने की अनुमति दे दी है।
शिवसेना यूबीटी के नेता सूरज चव्हाण को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने कोविड खिचड़ी घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में सूरज चव्हाण को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस शर्त पर ज़मानत दी थी कि वह विशेष अदालत की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ सकते। इसी वजह से सूरज चव्हाण ने विशेष पीएमएलए कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कहा कि वह पार्टी के काम को लेकर नई दिल्ली में यूबीटी सांसदों के साथ पार्टी की बैठक में शामिल होना चाहते हैं।
सूरज चव्हाण की इस याचिका पर ईडी ने आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने सूरज चव्हाण को यह कहते हुए अनुमति दी कि ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है, जिससे पता चले कि आवेदक ने उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। यात्रा का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का एक पहलू है। अदालत ने दिल्ली जाने की अनुमति देते समय उन पर कई शर्तें लगाई हैं, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपये की ज़मानत राशि जमा करने को कहा गया है। इसके अलावा अगर चव्हाण किसी भी संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं, तो ईडी को अदालत से संपर्क करने को कहा गया है।
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(Udaipur Kiran) यादव
