-पटना जिले के 6,13,929 वाहनों में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं
पटना, 05 अगस्त (Udaipur Kiran) ।
राज्य के वाहन मालिकों के लिए जरुरी खबर है। यही आपके दोपहिया और चारपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आपका चालान बन सकता है।
परिवहन विभाग ने सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए आरसी और डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। पटना जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जिले में 6 लाख 13 हजार 929 वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं हैं।
इसके कारण ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर भेजे गए ई-चालान वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे जुर्माना समय पर जमा नहीं होता और यह बढ़ता चला जाता है।
डीटीओ के अनुसार, मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टैक्स, बीमा, चालान और वाहन ट्रांसफर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत मिलेगी। यह मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि गलत नंबर या पता के कारण किसी अन्य व्यक्ति को चालान भेजे जाने की संभावनाएं खत्म हो। यदि आधार कार्ड और आरसी में नाम अलग-अलग हैं, तो वाहन मालिक को डीटीओ कार्यालय में आवेदन देकर इसे ठीक कराना होगा।
कैसे और कहां कराएं अपडेट?
मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए भारतीय राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की ओर से तीन महीने की समय सीमा निर्धारित है। वाहन मालिक परिवहन विभाग के पोर्टल या नजदीकी डीटीओ कार्यालय में जाकर नि:शुल्क मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी
