HEADLINES

नवजोत सिद्धू की पत्नी के साथ ठगी के आरोपित को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया सरेंडर का आदेश

नवजोत कौर सिद्धू अपने पति के साथ

चंडीगढ़, 4 अगस्त (Udaipur Kiran) । पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के साथ हुई दस करोड़ की ठगी के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित गगनदीप सिंह को एक हफ्ते के भीतर भारत लौटकर पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने उसका पासपोर्ट जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं।

नवजोत कौर सिद्धू के वकील करण सचदेवा ने बताया कि इस मामले में आरोपित ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। क्रिकेटर नवजोत सिद्धू की पत्नी एवं शिकायतकर्ता नवजोत कौर सिद्धू के वकील करण सचदेवा ने बताया कि आरोपित गगनदीप सिंह ने खुद को बिल्डर बताते हुए शोरूम में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर बड़े मुनाफे का वादा किया। नवजोत कौर ने पुलिस को दी शिकायत में कुल 10.35 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता नवजोत कौर ने बताया कि आरोपित से 2018 में लोकल बॉडीज विभाग, चंडीगढ़ में मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान उसने उन्हें, उनके भाई अरविंदर सिंह और भाभी मैना ग्रेवाल को अपने प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने को कहा।

शिकायत में कहा गया है कि तीनों ने आरोपित की बातों में आकर अलग-अलग किश्तों में कुल 10.35 करोड़ रुपये कैश और बैंक ट्रांसफर के जरिए दे दिए। जब पैसे वापस मांगे गए, तो आरोपित ने तीन चेक थमा दिए, जो बैंक में बाउंस हो गए। इसके बाद 25 अगस्त, 2023 को एक समझौता किया गया, जिसमें आरोपित ने रकम या प्रॉपर्टी लौटाने का वादा किया। इस समझौते के गवाह रमेश दुग्गल और गुरविंदर सिंह धामीजा थे, लेकिन आरोपित ने न तो रकम लौटाई, न ही कोई प्रॉपर्टी दी। इस पर शिकायतकर्ता ने 24 अक्टूबर, 2024 में पटियाला पुलिस को ठगी की शिकायत दर्ज कराई। अब अदालत ने आरोपित को एक हफ्ते में भारत लौटकर सरेंडर करने और पासपोर्ट जब्त करने के निर्देश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी, जिसमें आरोपित की अग्रिम जमानत पर फैसला होगा।

—————

(Udaipur Kiran) शर्मा

Most Popular

To Top