
जयपुर, 2 अगस्त (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने 12 साल के चचेरे भाई के साथ कुकर्म कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 35 वर्षीय अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि मृतक अभियुक्त के चचेरे भाई थे और वह विश्वास कर उसके साथ गया था, लेकिन अभियुक्त ने उसके साथ कुकर्म किया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसएस राजावत व पीडित पक्ष की वकील सोनिया गिल ने अदालत को बताया कि 12 वर्षीय बालक के चाचा ने 24 मई, 2023 को लालकोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि उसका भतीजा मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने गया था। बच्चों ने आकर बताया कि भतीजा एमडी रोड जमातखाने के सामने तक उनके साथ था। इसके बाद से उसका पता नहीं चला है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त को 1 जून को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त का निकाह नहीं हुआ था और वह बच्चों से अश्लील हरकतें करता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभियुक्त को लेकर उसके जीजा के खोह-नागोरियान स्थित खाली पडे मकान में लेकर गई। इसकी चाबी अभियुक्त के पास ही रहती थी। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने मकान के दूसरी मंजिल के कमरे में प्लास्टिक के बोरे में सड़ी-गली लाश बरामद की। पुलिस जांच में सामने आया कि यह मकान उसके जीजा ने खरीदा था और उसकी चाबियां अभियुक्त के पास रहती थी। घटना से पहले की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में भी अभियुक्त मृतक को ले जाता नजर आया था। अभियुक्त उसे किसी बहाने ने खाली पडे मकान में लाया और कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी।
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(Udaipur Kiran)
