Uttar Pradesh

गोशाला में गौवंश को संरक्षित न करने पर सचिव सस्पेंड

हाइवे किनारे बैठे गौवंशों की ट्रक की टक्कर से मौत के मामले में डीएम ने कार्रवाईहमीरपुर 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के विकास खण्ड मौदहा में कानपुर-महोबा हाइवे की ग्राम पंचायत मकरांव में विचरण करते हुए बैठे अन्ना गौवंशों को किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी गयी, जिसमें एक अन्ना गौवंश (गाय) की मृत्यु हो गयी तथा तीन गौवंश गम्भीर रूप से घायल हो गये। जबकि शासन द्वारा समस्त अन्ना गोवंश को ग्राम पंचायत में संचालित गौशालाओं में संरक्षित करने के निर्देश दिये गये हैं। किन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा घोर लापरवाही करते हुए ग्राम पंचायत मकरांव में अन्ना गोवंश को गौशाला में संरक्षित नहीं किया गया।

सोमवार को जिलाधिकारी घनश्याम मीना के निर्देश पर अज्ञात ट्रक व वाहन चालक पर बीएनएस 2023 की धारा 281 एवं 325 में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जिला पंचायत राज अधिकारी हमीरपुर द्वारा तैनाती ग्राम पंचायत में अन्ना गोवंश को गौशाला में संरक्षित न करने, शासन के निर्देशों/आदेशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय दायित्वों/कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर भुपेन्द्र कुमार सचिव ग्राम पंचायत मकरांव विकास खण्ड-मौदहा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्तुति की गयी है। निलम्बन अवधि में भूपेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड-मौदहा कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, हमीरपुर से सम्बद्ध रहेंगे।

जिलाधिकारी द्वारा निराश्रित गौवंशों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के संबंध में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, सभी नगर निकाय के अधिशाषी अधिकारियों एवं सभी खंड विकास अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जनपद के मुख्य सड़क मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों पर निराश्रित गौवंश किसी भी कीमत पर नहीं दिखने चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि सड़क मार्गों पर निराश्रित गौवंशों के विचरण करने के कारण कई बार दुर्घटनाएं घटित होती हैं, जिसके कारण कानून व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए निराश्रित गौवंशों को मुख्य सड़क मार्गों व सार्वजनिक स्थलों से अभियान चलाकर गौशालाओं में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें। सभी गौशालाओं को तत्काल क्रियाशील किया जाये। गौशालाओं में साफ-सफाई, चारे, पानी, भूसा आदि एवं चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाये। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी निराश्रित गौवंश सड़क पर न रहे। यदि कोई भी निराश्रित गौवंश सडक मार्ग एवं सार्वजनिक स्थलों पर पाया जाता है तो सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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