मंडी, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय में माननीय विशेष न्यायालय-1 मंडी ने हुकम राम, पुत्र नरोतम राम, निवासी ठिगली, डाकघर थाची, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रूपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को छह माह के अतिरिक्त का साधारण कारावास भुगतना होगा।
घटना की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज जिन्होंने इस मामले की पैरवी की है, ने बताया कि दिनांक 16 जून 2019 को पुलिस टीम गश्त और नाकाबंदी के लिए बिंद्राबएाी में मौजूद थी। लगभग दिन के एक बजे एक व्यक्ति मोटरसाइकल न० एच पी 32A-5047 में आया, उक्त मोटरसाइकल को जांच के लिए रोका गया। चालक को दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया तो उस पर मोटरसाइकल चालक घबरा गया और बार बार पने जूतों को देख रहा था, जिस पर संदेह के कारण उसके जूतों कि तलाशी ली गयी। संदेह होने पर की गई तलाशी में आरोपी के जूतों में से पैकेट बरामद हुए। इन पैकेटों में काले रंग की वस्तु पाई गई, जो पुलिस अनुभव के अनुसार चरस पाई गई। बरामद चरस का कुल वजन 418 ग्राम था। बरामदगी और सीलिंग की कार्रवाई पुलिस टीम व स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में विधिवत पूरी की गई। एनसीबी -1 फॉर्म की त्रैविध प्रतियाँ तैयार की गई, और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गई। जांच अधिकारी द्वारा मामले की गहन जांच कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के कलमबंद करवाए थे । विस्तृत सुनवाई एवं गवाहों के बयानों के आधार पर माननीय न्यायालय ने हुकम राम, पुत्र नरोतम राम, निवासि ठिगलि, डाकघर थाची, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दोषी पाते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास, चालीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
