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संदेशखाली में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या मामला — सीबीआई जांच पर हाई कोर्ट के फैसले में फिलहाल रोक, डिवीजन बेंच ने सुरक्षित रखा फैसला

कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । संदेशखाली में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में सीबीआई जांच को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में सिंगल बेंच द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी। तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का रुख किया था, लेकिन अदालत की तीखी टिप्पणियों और असंतोष के बाद उनके लिए राहत की उम्मीद अधर में लटक गई है।

शेख शाहजहां की ओर से पेश वकील से जब अदालत ने सवाल किए, तो वे संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति देवांशु बसाक ने साफ शब्दों में कहा कि शेख शाहजहां के वकील जो तर्क पेश कर रहे हैं, वे अदालत के मूल प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे। उन्होंने यह भी पूछा कि जब सिंगल बेंच ने शेख शाहजहां की याचिका को ‘गैर-जरूरी’ बताया है, तब उनके पास यह याचिका दायर करने का अधिकार कहां से आया?

शाहजहां के वकील ने जवाब में कहा कि जिन लोगों की हत्या हुई, उनमें से एक देवदास मंडल — स्वयं एक मामले में आरोपित थे। इस पर न्यायमूर्ति बसाक ने विरोध करते हुए कहा कि भले ही वह किसी अन्य मामले में आरोपित हों, लेकिन इस विशेष मामले में उस जानकारी को जोड़ना कितना उचित है, यह प्रश्न उठता है।

सुनवाई के दौरान मृत भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों की ओर से पेश वकील ने भी यह दलील दी कि मुख्य आरोपित को इस मामले में पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। मगर न्यायमूर्ति बसाक ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब आरोपित कोई अजनबी नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से पहचान योग्य व्यक्ति है, तब उसे याचिका में शामिल क्यों नहीं किया गया?

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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