मुंबई, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के मुंबई स्थित घर में घुसकर उन्हें चाकू मारने के आरोपित बांग्लादेशी नागरिक की जमानत याचिका का मुंबई पुलिस ने कड़ा विरोध किया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपित के विरुद्ध पर्याप्त फोरेंसिक सबूत हैं। अगर आरोपित को जमानत दी गई तो आरोपित बांग्लादेश भाग सकता है। अदालत ने पुलिस के पक्ष को मान्य बताते हुए मामले की सुनवाई एक अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
इस मामले की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि 30 वर्षीय आरोपित मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने हाल ही में जेल से सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। इस जमानत याचिका में आरोपित ने दावा किया है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह लंबे समय से जेल में बंद है। इस याचिका के जवाब में पुलिस ने जवाब दाखिल किया कि आरोपित शरीफुल इस्लाम के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं क्योंकि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से भारत में रह रहा है। इसलिए, अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके बांग्लादेश भाग जाने की प्रबल संभावना है।
पुलिस ने फोरेंसिक प्रयोगशाला के निष्कर्षों का हवाला देते हुए अपने इस दावे की पुष्टि की कि हमले के दौरान अभिनेता खान की रीढ़ के पास मिले चाकू के टुकड़े और अपराध स्थल से बरामद चाकू का एक टुकड़ा संदिग्ध से जब्त हथियार से मेल खाते हैं। इस मामले में 9 अप्रैल को पुलिस ने 1,000 से ज़्यादा पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें महत्वपूर्ण फोरेंसिक सबूत शामिल हैं जो कथित तौर पर गिरफ़्तार संदिग्ध को हमले से जोड़ते हैं।
उल्लेखनीय है कि इसी साल 16 जनवरी को बांद्रा स्थित अपने 12वीं मंज़िल के अपार्टमेंट में एक आरोपित ने अभिनेता खान पर चाकू से कई वार किए थे। 54 वर्षीय अभिनेता खान की लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी हुई थी। पाँच दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। कथित घटना के दो दिन बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ़्तार कर लिया था।
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(Udaipur Kiran) यादव
