15 दिन में मांगा गया विवाह का प्रमाण, जांच में सामने आई जन्मतिथि की गड़बड़ी
औरैया, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) ।उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के अजीतमल ब्लाक के रामनगर गांव में खतौनी में गुढ़ी देवी का नाम फर्जी तरीके से दर्ज करने के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए तत्कालीन ग्राम सचिव और संबंधित कर्मियों को नोटिस जारी किया है। उन्हें 15 दिन के भीतर यह प्रमाण देने को कहा गया है कि मृतक व्यक्ति ने वास्तव में दूसरी शादी की थी या नहीं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक व्यक्ति की पहली पत्नी की मौत वर्ष 2021 में हो गई थी। इसके कुछ समय बाद ही गुढ़ी देवी नाम की महिला का नाम खतौनी में दर्ज कर दिया गया, जिसे लेकर पहली पत्नी के परिजनों ने आपत्ति जताई और मामले की जांच की मांग की।
जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा
जांच में सामने आया कि गुढ़ी देवी की जन्मतिथि 1 जनवरी 1984 दर्ज है, जबकि उनके तीन बच्चों की जन्मतिथियां क्रमशः 1989, 1990 और 1992 हैं। इससे यह संदेह गहराया कि महिला की उम्र इतनी नहीं थी कि वह उन वर्षों में बच्चों को जन्म दे सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नाम दर्ज कराने के समय वह गर्भवती थीं।
ग्राम सचिव को जिम्मेदार ठहराया गया
खंड विकास अधिकारी अतुल यादव ने बताया, फर्जी तरीके से नाम दर्ज करने के मामले में संबंधित कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया है। यदि वैध विवाह का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, तो नाम खतौनी से हटा दिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
तत्कालीन सचिव को यह बताने के लिए कहा गया है कि किस आधार पर महिला का नाम परिवार रजिस्टर और खतौनी में जोड़ा गया। अगर वे प्रमाण नहीं दे पाए, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन अब विधवा के नाम दर्ज खतौनी को लेकर गंभीर है और स्पष्ट कर चुका है कि बिना वैधानिक साक्ष्य के किसी का नाम सरकारी दस्तावेजों में शामिल नहीं किया जा सकता। मामले की अंतिम सुनवाई आगामी 15 दिनों में तय की जाएगी।
हिंदुस्थान समाचार कुमार
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(Udaipur Kiran) कुमार
