Jammu & Kashmir

यूएपीए के तहत एक आतंकवादी सहयोगी की संपत्ति कुर्क

यूएपीए के तहत एक आतंकवादी सहयोगी की संपत्ति कुर्क

श्रीनगर, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पुलिस ने आज गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक आतंकवादी सहयोगी की संपत्ति कुर्क की है।

पुलिस ने बताया कि बटपोरा ह्यहामा कुपवाड़ा निवासी मुतवाली पिसवाल की संपत्ति 2022 में कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120-बी, 121-ए, 122, 123 और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18, 18-ए, 18-बी, 20, 38, 39 और 40 के तहत दर्ज एक प्राथमिकी की जाँच के दौरान कुर्क की गई।

पुलिस ने कहा कि जाँच से पता चला है कि मुतवाली पिसवाल कुछ साल पहले हथियारों और गोला-बारूद के प्रशिक्षण के लिए अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसपैठ कर गया था।

पुलिस ने कहा कि यह पता चला है कि उक्त व्यक्ति प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों अल-बर्क और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है और वर्तमान में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों की घुसपैठ में सक्रिय रूप से मदद करने वाले कमांडर के रूप में काम कर रहा है।

आगे के सबूत बताते हैं कि मुतवाली स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवादी समूहों में भर्ती करने में गहराई से शामिल है जिससे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा है।

पुलिस ने कहा कि आरोपी अपनी अचल संपत्ति कुपवाड़ा के ह्यहामा में दो कनाल और 14 मरला ज़मीन बेचने की कोशिश कर रहा था। इस प्रस्तावित बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में किया जाना था जिससे आतंकवाद को सीधे समर्थन और वित्तपोषण मिलता।

पुलिस ने कहा कि संपत्ति की कुर्की आतंकवादी गुर्गों के वित्तीय नेटवर्क को बाधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को वित्तपोषित या सुविधाजनक बनाने का प्रयास करते हैं।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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