Haryana

पानीपत में प्लाट धारकों को परेशान करने वाले बिल्डर पर होगी कार्रवाई:कृष्ण बेदी

पानीपत में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जिला कष्टï निवारण समिति की बैठक में शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का निदान करते हुए।

पानीपत, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । सामाजिक न्याय सशक्तिकरण अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शुक्रवार को जिला सचिवालय सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतों पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कम्पनी लोगों को प्लाट देकर उनमें किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नही करवा रही वे मानवता को खत्म करके लोगों को पीड़ा दे रही हैं। उनमें किसी भी तरह का कोई दयाभाव नही है। ऐसे लोगों और संस्थानों के प्रति कड़ा रवैया अपनाना होगा ताकि लोग दुखी ना हो और यह प्रदेश सरकार के साथ-साथ प्रशासन की इतनी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को समय पर न्याय दिलाने का काम करे। उन्होंने कहा की जरूरतमंदो का शोषण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहली शिकायत हवा सिंह वासी टीडीआई सिटी द्वारा दी गई जो टीडीआई सिटी में सुविधाए उपलब्ध ना करवाने से सम्बंधित थी। टीडीआई निवासियों ने मूलभूत सुविधाएं सडक़, सुरक्षा, सफाई, पानी की सुविधा ना मिलने की बात मंत्री के समक्ष रखी थी। रणधीर सिंह वासी नई अनाज मण्डी समालखा द्वारा दी गई। यह शिकायत बैंक से सम्बंधित थी। इस पर गम्भीरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये थे। शिकायत कर्ता पवन कुमार ने अंसल सिटी पानीपत के बीपीएल प्लेटो मेें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कही। शिकायतकर्ता रविन्द्र सिंह वासी झटीपुर ने की थी। यह शिकायत पिछली बैठक की लंबित शिकायत थी।

शिकायतकर्ता गुलशन निवासी पारसनाथ डेवलपर लिमिटेड पानीपत ने की। यह भी पिछली बैठक की लम्बित शिकायत थी। इसमें पारसनाथ के नाम से कॉलोनी काटी गई थी जिसमें प्लाटों को खरीदा गया था। इसमें गुलशन कुमार ने शिकायत की थी कि सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के ना होने की वजह से हम अपने प्लाटों व मकानों का निर्माण नही कर पा रहे। पारसनाथ डेवलपर सुविधाओं के नाम से चार्ज वसूल कर रही है जबकि मौके पर कोई सुविधा नही दी जा रही। मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कॉलोनी डेवलपरों पर सख्त दिखाई दिए।

इस शिकायत को भी सुनवाई के बाद अगली बैठक के लिए लम्बित रखा गया और पारसनाथ के मालिक को अगली बार बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता सुरेन्द्र ने आरोप लगाया कि जो प्लाट दिए गए हैं इसमें ना तो मौके पर कब्जा दिया जा रहा है और ना ही अल्टरनेट प्लाट दिए जा रहे हैं। इसकी सुनवाई करते हुए मंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ईओ देवेन्द्र शर्मा से इसके बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इसके लिए 30 जुलाई तक कार्रवाई कर दी जाएगी।

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(Udaipur Kiran) / अनिल वर्मा

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