Jammu & Kashmir

श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर की 55 लाख की संपत्ति कुर्क की

श्रीनगर, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत लगभग 55 लाख मूल्य का दो मंजिला आवासीय भवन कुर्क किया है जो सौरा स्थित दाऊद कॉलोनी के एक कुख्यात ड्रग तस्कर के परिवार का है।

नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने और मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने वाले ढाँचे को ध्वस्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत लगभग 55 लाख मूल्य की एक आवासीय संपत्ति कुर्क की है।

कुर्क की गई संपत्ति में खसरा संख्या 2865 वाली 13.5 मरला ज़मीन पर बना एक दो मंजिला आवासीय मकान शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 55 लाख है। यह खज़ीर मोहम्मद टिपलू

पुत्र स्वर्गीय अब्दुल अहद टिपलू

निवासी दाऊद कॉलोनी, अंचार का है।

यह कार्रवाई सौरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 85/2024, धारा 8/20, 21, 22 एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित है, जिसमें कुर्क की गई संपत्ति के मालिक हिलाल अहमद टिपलू निवासी दाऊद कॉलोनी, अंचार, सौरा का बेटा आरोपी के रूप में शामिल पाया गया है।

आरोपी व्यक्ति एक कुख्यात ड्रग तस्कर है और उसका ड्रग तस्करी में शामिल होने का इतिहास रहा है। वह मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाता है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा है।

जांच से पता चला है कि उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई थी।

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(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता

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