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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के मामले में 12 आरोपितों को बरी किए जाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस याचिका को चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग की गई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें जल्दबाजी क्या है। इस मामले में पहले ही आठ लोगों की रिहाई हो चुकी है।

दरअसल, सितंबर 2015 में निचली अदालत ने पांच को मौत की सजा और सात को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस सजा को आरोपितों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को फैसला सुनाते हुए 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाकों में कुल 189 लोगों की मौत और 820 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

(Udaipur Kiran) /संजय————

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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