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प्रबीर पुरकायस्थ को ईओडब्ल्यू और ईडी की ओर से दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत मिली

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना कृष्ण बंसल की बेंच ने न्यूजक्लिक वेबसाइट के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को विदेशों से मिले धन के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और ईडी की ओर से दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने न्यूज क्लिक के डायरेक्टर प्रांजल पांडेय को भी ईओडब्ल्यू के मामले में अग्रिम जमानत दी है।

पुरकायस्थ पर आरोप है कि उनकी कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अमेरिका की कंपनी वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स कंपनी से 9 करोड़ 59 लाख रुपये की एफडीआई हासिल की। ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि ये एफडीआई कानून का उल्लंघन कर हासिल की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई, 2024 को प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर गौर किया था कि प्रबीर पुरकायस्थ की हिरासत लेते वक्त उनके वकील को हिरासत की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार करते वक्त गिरफ्तारी की लिखित वजह भी नहीं बताई गई। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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