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लूट व बरामदगी के दोषी को चार वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 22 जुलाई (Udaipur Kiran)

न्यायालय ने मंगलवार को लूट व माल बरामदगी के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

रेलवे स्टेशन के समीप दो बदमाशों ने 11 मई 2014 को प्रवीन पोरवाल के साथ तमंचे के बल पर 500 रुपए लूट लिए थे। वह स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को ट्रेन में बिठाने आए थे। प्रवीन के शोर मचाने पर वहां काफी लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने दौड़ कर एक युवक को पकड़ लिया।

उसने अपना नाम संजय पुत्र गया प्रसाद निवासी काजीपाड़ा रकाब गंज जनपद आगरा बताया। उसके पास से लूटे गए रुपए बरामद हो गए। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान संजय ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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