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धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद

धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद

हमीरपुर 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । धारदार हथियार से हत्या कर शव गायब करने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रहलाद सिंह ने दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने मृतक की पत्नी को विशेष प्रतिकर की धनराशि देने के आदेश दिए।

शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी (क्रिमिनल) विशम्भर सिंह पाल व प्रशांत किशोर सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के टेढ़ा गांव निवासी वादी अरविंद सिंह ने सात दिसंबर 2022 को कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें वादी ने बताया कि उसका बड़ा भाई अखिलेश सिंह उर्फ बउवा छह दिसंबर 2022 को घर में बताया कि हमीरपुर न्यायालय पेशी में जा रहा है। लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटा। तब वादी सात दिसंबर 2022 को हमीरपुर आया और अपने बड़े भाई अखिलेश की ससुराल जो कि हमीरपुर में है और अपने भाई के बारे में पूंछताछ किया। तब वादी की भाभी के चाचा जयकरन सिंह ने बताया कि छह दिसंबर 2022 की शाम चार बजे अखिलेश अपने साथी सुनील तिवारी उर्फ सुनील बंसल निवासी किंग रोड व जमुना प्रसाद निवासी बंगाली मुहल्ला के बाइक से आया और लौटकर आने के लिए बोलकर चले गए। तभी कुछ देर बाद वादी को जानकारी मिली कि एक व्यक्ति का शव बेतवा घाट पर बोरे में बंधा हुआ खून से लथपथ पाया गया है।

तब वादी अपने रिश्तेदारों के साथ सदर कोतवाली पहुंचा। जहां वादी ने मोबाइल में शव की फोटो देख उसे अपने भाई के रूप में पहचान किया। वादी ने भाई की हत्या करने की तहरीर थाने में देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना न्यायालय में भेज दिया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रहलाद सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त सुनील तिवारी उर्फ सुनील बंसल पुत्र स्व बंशीधर व जमुना प्रसाद को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 15-15 हजार रुपये अर्थदंड़ लगाया। अदालत ने मृतक की पत्नी को विशेष प्रतिकर की धनराशि देने के आदेश दिए।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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