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2018 विमान हादसा : अदालत ने यूएस-बांग्ला एयरलाइंस को 17 नेपाली परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया

काठमांडू हवाईअड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त यूएस बांग्ला एयरलाइन का विमान

काठमांडू, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । काठमांडू जिला न्यायालय ने बांग्लादेश की विमान कंपनी यूएस-बांग्ला एयरलाइंस को मार्च 2018 में हुए हादसे में मारे गए नेपाली लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरते समय यूएस-बांग्ला के विमान में आग लगने से उसमें सवार 71 यात्रियों में से 51 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस विमान में अधिकांश नेपाली छात्र मौजूद थे, जो मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर अपने घर आ रहे थे।

इस विमान हादसे में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने से मना करने पर यूएस-बांग्ला एयरलाइंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। इंश्योरेंस समझौते में प्रत्येक मृतक के परिवार को 20,000 डॉलर के बीमा भुगतान करने की शर्त नहीं मानने पर पीड़ित नेपाली परिवारों की ओर से याचिका दायर करते हुए पूरी राशि भुगतान करने की मांग की गई थी। अदालत ने एयरलाइंस कंपनी को हादसे से प्रभावित 17 नेपाली परिवारों को कुल 2.74 मिलियन डॉलर या 378.60 मिलियन रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

काठमांडू जिला न्यायालय के सूचना अधिकारी दीपक कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि फैसले के पूर्ण पाठ को जारी होने में कुछ समय लग सकता है। यह फैसला न्यायाधीश दिवाकर भट्ट ने दिया, जो 16 मृतकों और एक जीवित व्यक्ति के परिवारों द्वारा दायर मामले की सुनवाई कर रहे थे।

यह हादसा 12 मार्च, 2018 को हुआ था। इसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 22 नेपाली, 28 बांग्लादेशी और एक चीनी नागरिक शामिल था। सात साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज दास

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