
–सोमवार मध्य रात्रि से चुनाव प्रचार पर रोक–हाईकोर्ट के चारों तरफ रहेगा हाईसिक्योरिटी नो व्हेकिल जोन –बार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव समेत 28 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव
प्रयागराज, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव के लिए मतदान नवनिर्मित बहुमंजिला न्यू अधिवक्ता चैम्बर्स बिल्डिंग के भूतल में 23 जुलाई को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। सोमवार मध्य रात्रि के बाद चुनाव प्रचार प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मतदान के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया गया है और पानी टंकी चौराहे से हनुमान मंदिर चौराहा और वहां से पोलो ग्राउंड चौराहे तक उस दिन हाई सिक्योरिटी नो व्हेकिल जोन बनाया जाएगा। इस जोन में चारपहिया व दोपहिया वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही मतदान के दिन नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग भवन में वाहनों की पार्किंग भी नहीं होगी। साथ ही प्रवेश द्वार संख्या सात से प्रवेश भी पूर्णतया बंद रहेगा। मतदान के बाद मतदाता गेट नंबर सात से बाहर निकल सकेंगे।
मुख्य चुनाव अधिकारी आरके ओझा, चुनाव अधिकारी अनिल भूषण, वशिष्ठ तिवारी व महेन्द्र बहादुर सिंह ने सोमवार शाम मीडिया से बातचीत में मतदान की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सम्पन्न होगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान स्थल तक पहुंचने को अलग से लोकेशन मैप जारी किया जाएगा। इसे एलईडी टीवी के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाएगा। मतदान स्थल पर मतदान के पहले या बाद में किसी तरह का प्रचार-प्रसार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रत्येक मतदाता को वोट देने के लिये कोर्ट ड्रेस में आना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में उन्हें मतदान करने से वंचित कर दिया जाएगा। प्रत्येक मतदाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र के साथ ही मतदान स्थल पर प्रवेश करने दिया जाएगा और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी मूल परिचय पत्र दिखाने के बाद ही मतपत्र दिया जाएगा। चुनाव समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त परिचय पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य परिचय पत्र मान्य नहीं होगा।
चुनाव अधिकारियों ने बताया कि न्यू अधिवक्ता चैम्बर्स बिल्डिंग के भूतल पर मतदान स्थल में केवल प्रत्याशी एवं मतदाता ही प्रवेश करेगें। मतदान के दिन मतदान स्थल पर मतदाताओं-प्रत्याशियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्णरूपेण वर्जित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट ड्रेस में हो लेकिन वह हाईकोर्ट बार का सदस्य व वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसके मतदान स्थल की ओर प्रवेश करने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। चुनाव समिति ने ऐसे सभी लोगों से अपील है कि मतदान के दिन मतदान स्थल पर अनावश्यक रूप से प्रवेश करने की चेष्टा न करें।
मतदान स्थल तक जाने के लिए त्रिभुवन उपाध्याय हाल के पीछे स्थित पुराने महाधिवक्ता कार्यालय के बगल से पास से या न्याय कक्ष संख्या 10 के बगल से प्रवेश करना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश द्वार पर उपस्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल व सिविल पुलिस परिचय पत्र चेक कर सकती है। उन्होंने अधिवक्ताओं से इसमें सहयोग की अपील की है। जिन सदस्यों के पहचान पत्र पर एडवोकेट रोल अंकित नही है, उनसे अनुरोध है कि वे हाईकोर्ट की वेबसाइट या हाईकोर्ट बार के किसी भी काउंटर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या निर्धारित शुल्क जमा करके प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।
चुनाव समिति ने बताया कि मतदान पिछले वर्ष की तरह बैलेट पेपर पर होगा। मतदाता जिस प्रत्याशी को अपना मत देना चाहते हैं, उसके नाम के आगे बने गोले में मात्र सही का ही निशान लगाएंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य गोले में या किसी भी नाम के आगे किसी भी प्रकार का निशान लगाने, हस्ताक्षर या नाम लिखने एवं कोई भी टिप्पणी लिखने पर मतपत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
मतदान के बाद सभी मतपत्रों को एक साथ ही रखकर बैलेट बॉक्स में डालना होगा। मतपत्र अलग-अलग न करने एवं किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा। मत पत्र को बिना मोड़े मत पेटियों में सीधे डालना होगा। मतदान की किसी शर्त के उल्लंघन पर संबंधित मतदाता का मत स्वतः निरस्त हो जाएगा।
उच्च न्यायालय परिसर से 500 मीटर की दूरी में चारों तरफ किसी भी प्रकार का कैम्प-तम्बू व शामियाना न लगाएं। साथ ही कानुपर रोड पर पानी की टंकी चौराहे से गवर्नमेंट प्रेस चौराहे तक चुनाव से संबंधित हैंड बिल, पैम्फलेट, डायरी, पेन आदि से चुनाव का प्रचार-प्रसार करना पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव समिति ने प्रत्याशियों से इसमें सहयोग करने का आग्रह किया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
