फरीदाबाद, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) ।
फरीदाबाद में नाबालिग से रेप के आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते 20 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 29 वर्षीय साजिद पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी का पीड़िता के परिवार में आना-जाना था।
मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता 14 वर्षीय लड़की चौथी कक्षा की छात्रा है। वह अपने माता-पिता व चार भाई-बहनों के साथ एनआईटी क्षेत्र में रहती है। आरोपी साजिद भी पास ही रहता था और एक निजी कंपनी में वेल्डिंग का कार्य करता है। वह पीड़िता के परिवार से परिचित था और अक्सर उनके घर आता-जाता था।मामला तब सामने आया जब बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजनों को शक हुआ। पूछताछ में बच्ची ने पूरा घटनाक्रम परिजनों को बताया, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और मेडिकल जांच कराई। जांच में पुष्टि होने पर कोर्ट की अनुमति से पीड़िता का गर्भ समापन भी कराया गया।
चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता के अनुसार, कोर्ट ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और 20 वर्ष की सजा के साथ आर्थिक दंड भी सुनाया। यह फैसला नाबालिगों की सुरक्षा और न्याय की दिशा में एक मजबूत संदेश है।
—————
(Udaipur Kiran) / गुरुदत्त गर्ग
