
नई दिल्ली, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच 18 जुलाई को सुनवाई करेगी।
लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से दायर एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील वरिष्ठ कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि 2004 से 2009 के बीच कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद 2020 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया, यह एक तरह से प्रताड़ित करना है।
सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने लालू यादव की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 19 के तहत जरुरी अनुमति ली गई थी। इस पर सिब्बल ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 19 के पहले धारा 17ए के तहत जरुरी अनुमति लेनी होती है जो नहीं ली गई। तब डीपी सिंह ने कहा था कि ये मामला लोकसेवक से जुड़ा हुआ है जो मंत्री के लोगों की ओर से जमीन के बदले नौकरी के आधार पर रेलवे के ग्रुप डी में सेलेक्शन किया गया था।
लैंड फॉर जॉब मामले में 7 अक्टूबर, 2022 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
