
– तीन केसों में आदेशों की अवमानना पर बीस हजार प्रति केस देना होगा जुर्माना
चंडीगढ़, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने आदेशों की अवमानना पर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त को तीन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों न उनको 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए।
हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने आदेशों का बार-बार उल्लंघन करने पर फरीदाबाद जिला प्रशासन और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने उपायुक्त फरीदाबाद, कार्यकारी अभियंता (पीडब्ल्यूडी) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (तिगांव) को कई बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। 16 मई को उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किए जाने के बावजूद आयोग को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, न ही कोई अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकारी मामले को हल्के में ले रहे हैं।
तहसील बल्लभगढ़ के गांव बुखारपुर निवासी इन्द्रराज सिंह ने अपनी शिकायत में गांव से आने-जाने का मुख्य रास्ते की खस्ताहाल स्थिति का मुद्दा उठाया था। शिकायत में कहा गया कि उन्होंने इस संबंध में प्रशासन को कई बार वैकल्पिक रास्ता बनाए जाने के लिए आवेदन दिया, किंतु अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी प्रकार दो अन्य मामलों में फरीदाबाद नगर निगम के किसी भी अधिकारी ने आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और न ही स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनआईटी फरीदाबाद की कपड़ा कॉलोनी के निवासी दीपक त्रिपाठी ने आयोग को औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण मानकों के उल्लंघन और प्रदूषित जल के अनियमित निस्तारण को उजागर किया है।
फरीदाबाद की संजय कॉलोनी के निवासी रोहतास ने अपनी शिकायत में गंभीर अवैध औद्योगिक गतिविधि के बारे में बताया है, जो रिहायशी क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रही है। आयोग के सूचना व जनसम्पर्क अधिकारी डॉक्टर पुनीत अरोड़ा ने गुरुवार को बताया कि आयोग ने कड़े निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जो मामलों से भली-भांति अवगत हो, आयोग के समक्ष अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इन मामलों की अगली सुनवाई 22 सितंबर और 8 अक्टूबर निर्धारित की है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
