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सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पर पंजाब और हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस

चंडीगढ़, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा व चंडीगढ़ को भी इसमें शामिल कर लिया है। हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मौजूदगी को लेकर पंजाब व हरियाणा सरकार तथा यूटी प्रशासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी गंभीर विषय है। इसे ढीला नहीं छोड़ा जा सकता। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। पंजाब, हरियाणा सरकार व यूटी प्रशासन डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे।

मालेरकोटला के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के मामले पर गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। अदालत ने पूछा कि ये मशीनें निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जा रही हैं या सरकार द्वारा और इसके संचालन का विस्तृत विवरण भी मांगा।

इसके साथ ही राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के बारे में भी जानकारी देने का निर्देश दिया गया। वकील भीष्म किंगर ने बताया कि याचिका दायर करते समय मालेरकोटला में केवल चार डॉक्टर थे, लेकिन यह बात सामने आई कि न केवल मालेरकोटला बल्कि राज्य के कई अस्पतालों में भी डॉक्टरों की कमी है, जिसके बाद पिछली सुनवाई पर यह दायरा पंजाब तक बढ़ा था, जबकि अब इसका दायर हरियाणा और चंडीगढ़ तक बढ़ा है।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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