HEADLINES

प्राचार्य पदोन्नति के लिए तय किए गए नियम व मापदंड को चुनौती देने वाली याचिका पर 23 को होगी सुनवाई

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर

बिलासपुर, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । प्राचार्य पदोन्नति के लिए तय किए गए नियम व मापदंड को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में सुनवाई चल रही है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल को सिंगल बेंच में बुधवार की शाम काे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट से हस्तक्षेपकर्ताओं के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के वकील ने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कुछ समय का अनुरोध किया। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने समय दे दिया है। अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई का समय तय किया है।

प्राचार्य पदोन्नति के लिए राज्य शासन द्वारा तय किए गए मापदंड को चुनौती देते हुए नारायण प्रकाश तिवारी ने बेंच में याचिका लगाई है। बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जैसे ही रिज्वाइंडर पेश करने की अनुमति मांगी राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी ने स्थगन की मांग की। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्राचार्य पदोन्नति में इसी तरह की आपत्तियों को लेकर आधा दर्जन शिक्षकों ने याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए शासन द्वारा तय मापदंडों को सही ठहराया है। इसी आधार पर मामले का निराकरण करने की मांग की।

जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने नए शिक्षा सत्र का हवाला भी दिया। किंतु राहत नहीं मिली। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने तथ्यों के साथ पक्ष रखा था। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ साथ इंटरविनर ने भी लाभार्थी व शासकीय पक्ष को मजबूती से रखा था। शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने एक मई रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को रिज्वाइंडर पेश करने की अनुमति दे दी है। बैंच ने आदेश में लिखा कि अंतरिम आदेश को रद्द करने के आवेदन पर मामले की सुनवाई शुरू हो गई है, हालाँकि, वर्तमान मामले से जुड़े मुद्दे और 2019 के डब्ल्यूपीएस संख्या 5217 में डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 1 जुलाई 2025 के आदेश को ध्यान में रखते हुए इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए सही ठहराया। वहीं अगले सुनवाई के लिए 23 जुलाई 2025 की तिथि तय कर दी है।

(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi

Most Popular

To Top