HEADLINES

हत्या के मामले में दो सगे भाईयों सहित तीन दोषियों को उम्रकैद

हत्या के मामले में दो सगे भाईयों तीन दोषियों को उम्रकैद

–दोषियों पर तीस हजार रुपये का कोर्ट ने लगाया जुर्माना

हमीरपुर, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गांव इचौली में एक व्यक्ति को पीट पीटकर हत्या के मामले में बुधवार को तीन आरोपितों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश गोस्वामी ने बुधवार को बताया कि मौदहा थाना क्षेत्र के पुरवा इचौली में 3 मार्च 2018 को हुये जुग्गीलाल की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने तीन अभियुक्तों को उम्रकैद सजा के साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि 3 मार्च 2018 को मौदहा कोतवाली क्षेत्र के नायक पुरवा इचौली में उस वख्त हडकंप मच गया था, जब करीब शाम सात बजे गाँव के ही चन्द्रपाल कोरी के घर के सामने रास्ते में खडी उसकी मोटर साइकिल हटाने को पडोसी बलराम के कहने पर चन्द्रपाल के भाई रामू ने गाली देते हुये लात घूसों से बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया।

इसी बीच अपने पुत्र को पिटता देख उसका पिता जुग्गीलाल मौके पर उसे बचाने आ गया। जिसके बाद पड़ोसियों ने मिलकर लात घूसों और लाठी डंडों से उसके पिता को बुरी तरह पीट-पीटकर बेहोश कर दिया। जबकि घटना को अंजाम देने के बाद तीनों लोग मौके से फरार हो गये। वहीं कुछ देर बाद उसके पिता की मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के पुत्र बलराम की तहरीर पर मौदहा पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ 4 मार्च 2018 को धारा-302/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी।

वहीं मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर प्रमेन्द्र सिंह ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रहलाद सिंह ने चन्द्रपाल, रामू पुत्रगण बिंदा व पंचा पुत्र ललइया को उम्रकैद की सजा के साथ दस-दस दस हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है।

—————

(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

Most Popular

To Top