
बिलासपुर, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । प्राचार्य पदोन्नति के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 16 जुलाई को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध था, लेकिन याचिकाकर्ता की अधिवक्ता समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकीं। यह याचिका जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए लगी थी। मामला कोर्ट की सूची में 90वें नंबर पर था। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता व महाधिवक्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट में इसका उल्लेख किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इसे शाम 4 बजे सुनवाई के लिए नियत किया।
हालांकि, जब याचिकाकर्ता की वकील उपस्थित हुईं, तब तक सुनवाई के लिए समय निकल चुका था। ऐसे में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 जुलाई तय करते हुए स्पष्ट किया कि यदि उस दिन याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी मामले की सुनवाई की जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi
