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दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और बीआरएस नेता के. कविता को अमेरिका जाने की अनुमति

नई दिल्ली, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और बीआरएस नेता के कविता को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने के कविता को 16 अगस्त से 2 सितंबर तक अमेरिका जाने की अनुमति दी।

के कविता ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें अपने छोटे बेटे को लॉस एंजिल्स की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला कराना है। इसके लिए उन्हें लॉस एंजिल्स जाने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने के कविता को विदेश जाने की अनुमति देते हुए कहा कि विदेश जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे के कविता को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाए।

बता दें कि ईडी ने इस मामले में के कविता समेत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता समेत सभी आरोपितों को नियमित जमानत मिल चुकी है।

ईडी ने 10 मई 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया था। कोर्ट ने 29 मई 2024 को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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