धर्मशाला, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते इंद्रूनाग की ऊपरी पहाड़ियों में स्थित बनगोटू में अन-नोटिफाईड साईट में नियमों को ताक पर रखकर पैराग्लाइडिंग के दौरान हुई पर्यटक की मौत की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से पैराग्लाइडिंग संचालकों और पॉयलट को भी नोटिस जारी कर दिया गया है।
बिना अनुमति के ही अनाधिकृत साईट बनगोटू में मौत की उड़ानें भरी जा रही थी। जिसमें आखिर बड़ा हादसा हुआ है और गुजरात के युवा पर्यटक की जान चली गई है। ऐसे में अब बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों अनाधिकृत व अन-नोटिफाईड पैराग्लाइडिंग साईट में उड़ानें भरी जा रही थी। किसकी शह पर नियमों को ताक में रखकर यह उड़ानें जारी थी, जबकि उक्त स्थान में बरसात के कारण मिट्टी मलबा भी पूरी तरह से बहकर खाई बना चुका था। ऐसे में अब बड़े सवाल साहसिक गतिविधियों के दौरान नियमों को ताक में रखने को लेकर उठ रहे हैं।
धर्मशाला के बनगोटू की एक अन नोटिफाइड साइट में रविवार को दोपहर बाद पैराग्लाईडिंग गतिविधियां करवाने के दौरान टेकऑफ के दौरान टेंडम फ्लाईट के खाई में गिरने से गंभीर घायल गुजरात के अहमदाबाद के सतीश राजेश भाई 25 वर्ष की मृत्यु हो गई। पर्यटक के मौत मामले में संबंधित संचालक क्लब व पॉयलट को पर्यटन विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस के तहत इस सारे मामले में उपरोक्त संचालक से पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का सारा रिकॉर्ड मांगा गया है। इसमें रजिस्ट्रड पायॅलट व लाईसेंस धारक पायलटों के विषय में भी जांच की जाएगी। जिसके बाद आगे की जांच को बागे बढ़ाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया रिपोर्ट के तहत यह पाया गया है कि बिना रजिस्ट्रड व अननोटिफाइड साइट पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। यहां हैरानी की बात यह है कि इसमें प्रशासन व संबंधित विभाग को भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। जबकि नियमों को तोड़ते हुए इस साइट पर पर्यटकों की जिंदगियों के साथ खेलने की यह गतिविधियां करवाई जा रही थी।
एक दिन पहले ही पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध
रविवार को हुए पैराग्लाइडिंग हादसे के बाद सोमवार से ही जिला कांगड़ा के सभी पैराग्लाईडिंग साइटों पर उड़ानों को 15 सितंबर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि यह प्रतिबंध 15 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन बड़ी दुर्घटना के बाद प्रशासन की ओर से अब आगामी दो माह के लिए किसी भी प्रकार की पैराग्लाइडिंग को पूरी तरह से मनाही कर दी गई है।
उपमंडलीय स्तर पर हादसे की जांच शुरू
उपमंडलीय स्तर की रेगुलेटरी कमेटी अध्यक्ष एसडीएम धर्मशाला द्वारा रविवार को हुई पैराग्लाइडिंग दुर्घटना के बाद गहन जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि उनके पास इस पैराग्लाइडिंग हादसे से संबंधित पैराग्लाइडिंग कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है।
उप-निदेशक पर्यटन विभाग विनय धीमान ने बताया कि बिना रजिस्ट्रड और अननोटिफाइड साइट पर गैर कानूनी तौर पर भरी गई उड़ान से पर्यटक की मौत के मामले में जांच की जा रही है। इसमें किस आधार पर अवैध गतिविधियों को चलाया जा रहा था। इस मामले में संचालक ऑपरेटर क्लब व पॉयलट को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उधर एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न ने बताया कि बनगोटू में पैराग्लाइडिंग हादसे के बाद गहन जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जबकि इस हादसे से संबंधित पैराग्लाइडिंग कंपनी का एसडीएम कार्यालय के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हादसे के बाद सोमवार से ही सभी पैराग्लाइडिंग साइटों पर उड़ानों को 15 सितंबर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया
