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नशीले कैप्सूल की तस्करी करने वाले को सात साल का कारावास, एक लाख जुर्माना

धर्मशाला, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । नशा तस्करी के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। शाहपुर पुलिस ने उसे नशीले कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया था।

जानकारी के अनुसार शाहपुर के क्यारी निवासी राजेश कुमार को पुलिस ने 1 दिसंबर 2019 को नशीले कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी नशीले पदार्थ की सप्लाई करने जा रहा है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 112 नशीले कैप्सूल बरामद हुए थे।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में पुलिस ने मजबूत चार्जशीट और सबूत पेश किए। इन्हीं के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख जुर्माना भी लगाया है। अगर दोषी जुर्माना नही भर पाता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया

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