
–कानपुर की अदालत ने खारिज कर दी थी अर्जी –पत्नी ने कहा, पति छह लाख रुपये प्रतिमाह कमाता है, बेटा पढ़ाने को गुजारा भत्ता चाहिए
प्रयागराज, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पत्नी ने कहा कि पति हर माह लगभग छह लाख रुपये कमाता है। पत्नी पति से अलग रह रही है। उसने पति से नाबालिग बेटे की पढ़ाई के लिए गुजारा भत्ता दिए जाने की मांग में हाईकोर्ट में गुहार लगाई है।
न्यायमूर्ति सुभाषचंद्र शर्मा की एकलपीठ ने कानपुर नगर निवासी मीना कनौजिया की पुनरीक्षण याचिका पर प्रतिवादी (पति) अनीस कनौजिया को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत गुजारा भत्ते के लिए किया गया आवेदन 28 अक्टूबर 2024 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उसके (पत्नी के) पास 20 लाख रुपये की एफडीआर है और इससे वह अपना भरण पोषण कर सकती है। याची पर्याप्त कारणों से पति से अलग रह रही है। उसका कहना है कि पति आयकर रिटर्न दाखिल करता है और वह प्रति माह छह लाख से अधिक की आय अर्जित कर रहा है।
याची का नाबालिग बेटा भी उसके साथ रह रहा है और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। कहा गया है कि वह अपने बेटे का खर्च उठाती है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश रद्द किया जाए और उसे भरण पोषण व बेटे की शिक्षा के लिए पति से भत्ता दिलाया जाय। कोर्ट ने पति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
