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पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका, उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका की खारिज

फ़ाइल फ़ोटो आरोपित

रांची, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड उच्च न्यायलय ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायलय के आदेश से आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा है।

दरअसल 26 जून को ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। आलमगीर आलम को रांची पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने बेल देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायलय में जमानत के लिए गुहार लगाई गई थी।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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