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कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बारे में आपत्तिजनक कार्टून अपलोड करने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस सुधांशु धुलिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

आज हेमंत मालवीय की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में मेंशन करते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 14 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया। मालवीय ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का घोर दुरुपयोग है।

ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि मालवीय का कार्टून 2021 का कोरोना के समय का है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में अर्नेश कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा। ग्रोवर ने कहा कि हाई कोर्ट ने कार्टूनिस्ट की आलोचना करते हुए कहा कि इस अपराध के तहत भारतीय न्याय संहिता में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है।

मालवीय के खिलाफ इंदौर के लसूड़िया पुलिस थाने में आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी ने एफआईआर दर्ज करवायी थी। एफआईआर में मालवीय के खिलाफ हिन्दूओं की भावनाएं आहत करने औऱ सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया गया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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