Haryana

नारनौलः कांवड़ियों के वाहनों पर डीजे लगाने व बजाने पर लगी पाबंदी

जिलाधीश डॉ. विवेक भारती

नारनाैल, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिलाधीश डॉ. विवेक भारती ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 23 जुलाई तक जिला में कांवड़ियों के वाहनों पर डीजे लगाने व बजाने पर तथा अपने साथ घातक हथियार लेकर चलने व रखने पर पाबंदी लगाई है।

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11 जुलाई से 23 जुलाई तक शिव रात्रि पर कांवड़ यात्रा एवं मेला शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कांवड़ियों द्वारा वाहनों में डीजे अथवा लाउड स्पीकर आदि लगाकर तेज आवाज में बजाया जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण व दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिलता है।

उन्होंने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 23 जुलाई तक कांवड़ियों के वाहनों पर डीजे लगाने व बजाने, शस्त्र तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, हॉकी, बैट, जेली, चाकू, साईकिल चेन और अन्य वस्तुएं जिन्हें घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता हो, (सिख समुदाय द्वारा रखी जाने वाले धार्मिक कृपान को छोड़कर) इत्यादि को लेकर चलने व रखने पर प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर होंगे उन पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह बीएनएस 2023 की धारा 228 के तहत दण्ड का भागी होगा।

(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला

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