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दहेज हत्या के दोषी पिता पुत्र को 7 – 7 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 10 जुलाई (Udaipur Kiran) । दहेज हत्या के दोषी पिता पुत्र को न्यायालय ने 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर पिता पुत्र को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नारखी के आतीपुर खेरिया निवासी रिंकी पत्नी सोनू उर्फ सोनपाल की 27 अगस्त 2019 को फांसी पर लटकने से मौत हो गई। उसकी मां शांती देवी ने पति सोनू उर्फ सोनपाल तथा ससुर प्रेम चंद्र उर्फ प्रेमपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज कर किया। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ दहेज हत्या के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित कोर्ट संख्या एक श्याम बाबू की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी मनोज शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पिता पुत्र को दहेज हत्या का दोषी माना और दाेनाें काे सजा सुनाई। दोनों पर 12-12 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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