HEADLINES

मुरादाबाद में 13 साल पुराने मामले में दुष्कर्म के दाेषी काे सात साल की सजा

दहेज हत्या में आरोपित पति को दस साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

मुरादाबाद, 09 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम प्रीति सिंह की अदालत ने बुधवार को किशोरी से दुष्कर्म के 13 साल पुराने मामले में आरोपित हरि सिंह को दोषी करार देते हुए उसे सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

छजलैट थाना क्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण ने 21 जनवरी 2012 को छजलैट थाने में संदलीपुर निवासी हरि सिंह समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपित उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अगवाकर ले गए हैं। पुलिस ने इस मामले में किशोरी को बरामद किया और उसका मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर केस में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई।

इस मामले की सुनवाई एडीजे/एफटीसी प्रथम प्रीति सिंह की अदालत में चली। सरकार की ओर से एडीजीसी अशोक यादव ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दाेषी हरि सिंह को सात साल कैद की सजा सुनाई है।

————–

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

Most Popular

To Top