
जयपुर, 9 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने फ्लैट की 90 फीसदी कीमत लेने के बाद भी फ्लैट का आवंटन व कब्जा ग्राहक को नहीं देने को सेवादोष करार दिया है। वहीं विपक्षी सहारा सिटी होम्स के एमडी सहित अन्य पर 70 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। आयोग ने विपक्षी को निर्देश दिया है कि वे परिवादी को फ्लैट के पेटे जमा करवाई गई राशि 21,68,409 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। आयोग ने आदेश की पालना 45 दिन में करने को कहा है।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव और सदस्य हेमलता अग्रवाल व आशुतोष चौधरी ने यह निर्देश सत्यनारायण सोनी के परिवाद पर दिया। परिवाद में अधिवक्ता योगेश ने बताया कि उसने 2012 में विपक्षी कंपनी के आवासीय प्रोजेक्ट सहारा सिटी होम्स में एक फ्लैट 23.48 लाख रुपये में बुक कराया था। उसने फ्लैट कीमत की 90 प्रतिशत राशि 21,68,409 रुपए एग्रीमेंट के तहत तय अवधि में दे दी, लेकिन उसे विपक्षी ने ना तो फ्लैट आवंटित किया है और ना ही उसका कब्जा ही दिया है। ऐसा करना विपक्षी का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसलिए उसे फ्लैट के पेटे जमा करवाई गई राशि ब्याज सहित वापस दिलवाई जाए। वहीं इसके लिए विपक्षी कंपनी पर हर्जा-खर्चा भी लगाया जाए। जवाब में विपक्षी कंपनी ने कहा कि फ्लैट ईडी ने जब्त कर लिया है, इसलिए उसका कब्जा नहीं दे पाए। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनकर माना कि विपक्षी कंपनी 90 फीसदी राशि लेने पर भी तय अवधि में परिवादी को फ्लैट का कब्जा नहीं दे पाई है। इसलिए विपक्षी कंपनी परिवदी को जमा करवाई गई राशि ब्याज व हर्जाना सहित दे।
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(Udaipur Kiran)
