
मंदसौर, 9 जुलाई (Udaipur Kiran) । कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा शासकीय चिकित्सालयों में प्रसव उपरान्त माँ को छुट्टी देने से पहले जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। समस्त शासकीय चिकित्सालयों के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) पंजीयन को निर्देशित किया गया है कि नये संशोधित अधिनियम 2023 एवं म.प्र. शासन के नवीन नियम 01 जनवरी 2025 अनुसार प्रत्येक संस्थागत प्रकरणों में प्रसव उपरान्त माँ को छुट्टी देने के पूर्व ही उसके नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र उनके हाथ में सौंपकर ही छुट्टी दे। चूँकि वर्तमान में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कुल जन्म का लगभग 50 प्रतिशत से अधिक प्रसव शासकीय चिकित्सालयों में हो रहे है। इनका शत्-प्रतिशत पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी किये जायें। इसके अलावा सूचनादाताओं को भी 07 दिवस के भीतर इलेक्ट्रानिक, व्हाट्सअप, ईमेल, डाक एवं एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाए।
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(Udaipur Kiran) / अशोक झलोया
