
पश्चिम सिंहभूम, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिले के झींकपानी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य और मजदूर नेता जॉन मिरन मुंडा को चाईबासा की अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला फरवरी 2022 का है, जब मनोहरपुर थाना क्षेत्र की एक युवती ने जॉन मिरन मुंडा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने के लिए जबरन दवा खिलाने का आरोप लगाया था। युवती के बयान के आधार पर 21 जून 2022 को मनोहरपुर थाना में कांड संख्या 32/2022, धारा 376(2)(एन), 313 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने युवती को राजनीतिक प्रभाव का भय दिखाकर एक किराए के मकान में रखा और कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में गर्भवती होने पर उसे गर्भपात की दवाएं भी दी।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर जॉन मिरन मुंडा को दोषी करार दिया।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद पाठक
