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11 छायादार पेड लगाने पर साक्ष्य पेश करने की अनुमति

कोर्ट

जयपुर, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने मकान मालिक और किराएदार से जुडे मामले में किराएदार सोसायटी को कहा है कि यदि वह आगामी सुनवाई से पूर्व सार्वजनिक जगह पर 11 छायादार पेड लगाकर उसकी देखभाल करती है तो उसे किराया अधिकरण में साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जाती है। इसके साथ ही अदालत ने सोसायटी पर दस हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किराया अधिकरण में गवाह पेश करने में याचिकाकर्ता की लापरवाही रही है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार याचिकाकर्ता को इसके लिए अंतिम मौका दिया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता अधिकरण की ओर से तय पेशी पर साक्ष्य पेश करने में असफल रहता है तो उसके बाद याचिकाकर्ता को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि व्यापक जनहित को देखते हुए याचिकाकर्ता को 11 पेड लगाने का आदेश दिया जा रहा है। इससे समुदाय को दशकों तक अनगिनत लाभ मिलेगा और भविष्य की पीढियों को ताजा ऑक्सीजन युक्त वातावरण मिलेगा।

याचिका में अधिवक्ता केएन शर्मा ने कहा कि उसके खिलाफ किराया अधिकरण, ब्यावर में साल 2019 में बेदखली का दावा किया गया था। याचिकाकर्ता मामले में एक गवाह महावीर प्रसाद शर्मा की गवाही कराना चाहता था, लेकिन उसकी कैंसर से गत 28 अप्रैल को मौत हो गई। इस पर उसने हंस नाथ यादव की गवाही कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन उसके गोरखपुर में रहने के चलते तय तिथि वह पेश नहीं हो सका। वहीं किराया अधिकरण ने उसकी साक्ष्य बंद कर दी। इस पर याचिकाकर्ता ने अधिकरण में प्रार्थना पत्र पेश कर गवाह पेश करने के लिए अंतिम मौका चाहा, लेकिन अधिकरण ने गत 10 जून को वह प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया कि यह मुकदमे का महत्वपूर्ण गवाह है। ऐसे में उसका परीक्षण कराने की अनुमति दी जाए। जिसका विरोध करते हुए मकान मालिक की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि बेदखली का मामला 6 साल से लंबित है और याचिकाकर्ता कार्रवाई में देरी करना चाहता है। हाईकोर्ट ने पहले भी प्रकरण को एक माह में निपटाने को कहा था, लेकिन याचिकाकर्ता की ढिलाई के चलते ऐसा नहीं हो पाया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए उसे 11 छायादार पेड लगाने की शर्त पर साक्ष्य पेश करने को कहा है।

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(Udaipur Kiran)

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