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आरयूएचएस मेडिकल और डेंटल कॉलेज राज्य सरकार को सौंपने पर रोक

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की गत 25 जनवरी की उन मिनिट्स पर रोक लगा दी है, जिसमें आरयूएचएस मेडिकल और डेंटल कॉलेज को राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. प्रकृति व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अजय शुक्ला ने अदालत को बताया कि आरयूएचएस के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने गत 25 जनवरी को बैठक आयोजित की थी। जिसमें निर्णय लिया गया कि विवि के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज को राजय सरकार को सौंपा जाएगा। इसके चुनौती देते हुए कहा गया कि आरयूएचएस एक्ट, 2005 की धारा 23 में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। जिसमें मैनेजमेंट को मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर करने की शक्ति नहीं है। इसके बावजूद भी मैनेजमेंट ने मनमानी करते हुए अपे अधीन आने वाले दोनों मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार के अधीन करने का निर्णय ले लिया। ऐसे में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के इस निर्णय को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की ओर से अपनी कॉलेजों को राज्य सरकार के अधीन करने के संबंध में लिए निर्णय पर रोक लगा दी है।

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(Udaipur Kiran)

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