
फिरोजाबाद, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र से एक युवक अपने साथी के साथ 17 वर्षीय किशोरी को 26 अगस्त 2019 को बहला फुसला कर भगा ले गया था। किशोरी के भाई ने थाने में योगेंद्र उर्फ प्रदीप पुत्र थान सिंह सहित दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद योगेंद्र के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसला कर अगवा करने तथा दुष्कर्म की धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी अजमोद सिंह चौहान ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। अहमोद सिंह चौहान ने बताया कि
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
