
नैनीताल, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माण के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई को जारी रखते हुए 9 जुलाई की तिथि नियम की है।
पूर्व के आदेश के क्रम में सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दिया गया है कि वे तय समय के भीतर अपना अवैध निर्माण हटा लें। ऐसा न करने पर प्राधिकरण कार्यवाही करेगा।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून के ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जाकर कुछ लोगों की ओर से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माणों को सील किया था लेकिन कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के एई ने सीलिंग से प्रतिबंध हटाकर अवैध निर्माण को कंपाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जाए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। याचिका में कहा कि अवैध निर्माण का कार्य ऋषिकेश में ही नहीं, बल्कि देहरादून और मसूरी में भी चल रहा है।…………..
—————
(Udaipur Kiran) / लता
