
हरिद्वार, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । दो नाबालिग छात्राओं को टयूशन आते जाते हुए लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले में अपर जिला जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने दो आरोपित युवकों मनीष व रोहित को एक एक साल का कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 10 फरवरी 2022 को कनखल क्षेत्र चेतनदेव कुटिया गीता मंदिर के पास दो छात्राएं अपने घर से प्राइवेट टयूशन पढ़ने के लिए स्कूटी पर जा रही थीं। तभी पीछे से बाइक सवार दो युवक छात्राओं का पीछा करने लगे थे। काफी समय से दोनों युवक छात्राओं से बदतमीजी व अश्लील कमेंट कर रहे थे। इस घटना वाले दिन आरोपियों द्वारा एक छात्रा का हाथ पकड़ने से छात्राएं स्कूटी से नीचे गिर कर चोटिल हो गई थी।
छात्रा के पिता ने युवक मनीष पुत्र मुकेश व रोहित पुत्र वासुदेव निवासीगण रविदास बस्ती कनखल हरिद्वार के खिलाफ छेड़छाड़ व पीछा कर लैंगिक उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी दोनों युवकों के खिलाफ संबधित धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों आरोपितों को पीडि़त छात्राओं का पीछा कर उत्पीड़न करने के मामले में एक एक वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक आरोपी युवक को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
