
जबलपुर, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने जबलपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध कब्जों को हटाने को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर चंडालभाटा के अवैध कब्जों को हटाने की मांग को लेकर राजेश अग्रवाल द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गम्भीर रुख दिखाया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दीपक खोत की डिविजन बेंच के आदेश के बाद जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन कुछ मामले सिविल कोर्ट में लंबित हैं। इस पर कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि सिविल कोर्ट में लंबित मामलों को छोड़कर बाकी सभी अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाए। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटा लिए जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 10 दिन का अल्टीमेटम दिया।
बेंच ने आदेश दिया कि 18 जुलाई 2025 तक ट्रांसपोर्ट नगर के सभी अवैध अतिक्रमण हटा दिए जाएं। अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि तय समयसीमा में अतिक्रमण हटा दिए जाते हैं, तो याचिका स्वतः निरस्त हो जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
