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पति का अपहरण करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

गाजियाबाद, 7 जुलाई (Udaipur Kiran) । मुरादनगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में पति के अपहरण के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन शर्मा ने बताया कि मुरादनगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी सोहन पाल उर्फ सोनू की शादी 1 मार्च 2017 को हापुड‌ के गढ़ी होशियारपुर में रहने वाली मानसी के साथ हुई थी। आरोप है कि मानसी सोहनपाल को टॉर्चर करती थी। 9 जुलाई 2018 को सोहनपाल घर से गायब हो गया। इस मामले की रिपोर्ट सोहन पाल की मां सुखबीर देवी ने मानसी और उसके प्रेमी आकाश के खिलाफ दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद से आकाश और मानसी भी गायब हो गए थे। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए आकाश का फोन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद मानसी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट की न्यायाधीश कुमारी रश्मि रानी की कोर्ट में हुई। कोर्ट में पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर आकाश और मानसी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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(Udaipur Kiran) / फरमान अली

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