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चैक अनादरण मामले में 6 माह का कारावास

चैक अनादरण मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास

बीकानेर, 7 जुलाई (Udaipur Kiran) । चैक अनादरण से जुड़े एक प्रकरण में बीकानेर के विशिष्ट न्यायालय (एनआई एक्ट) ने आरोपित को दोषी मानते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में आरोपित ने उधार लिए रूपयों के एवज में परिवादी का 4 लाख का चैक सौंपा था मगर उसे खाते में रूपए नहीं थे। यह चैक बाउंस हो गया था। इस पर न्यायालय ने चैक अनादरण का दोषी मानते हुए आरोपित को कारावास की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार जस्सूसर गेट निवासी रमेश चांडक पुत्र मनमोहन चांडक ने अपने परिचित रानी बाजार औधोगिक क्षेत्र निवासी भंवरलाल पुत्र गुमानाराम को 4 लाख रुपए उधार दिए थे। परिवादी रमेश चांडक ने यह राशि 10 जुलाई 2017 को भंवरलाल को उधार दी। बार बार तकादा करने के बावजूद निर्धारित समय पर आरोपित ने उधार लिए गए रूपए नहीं लौटाए। इस पर परिवादी रमेश चांडक ने अपने अधिवक्ता राधेश्याम सेवग के मार्फत आरोपित को नोटिस भी भेजा मगर आरोपित ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। इस पर एडवोकेट राधेश्याम सेवग ने आरोपित के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय नंबर 3 (एनआई एक्ट) में एक वाद दायर किया।

न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने भंवरलाल को रूपए नहीं लौटाने के प्रकरण में दोषी माना। चैक अनादरण होने के उपरांत भी आरोपित ने न तो परिवादी से संपर्क किया और न ही रूपए लौटाए। इस पर न्यायालय ने आरोपित भंवरलाल को 6 माह का कारावास की सजा सुनाते हुए 6 लाख 20 हजार रूपये का जुर्माना अभिरोपित किया। साथ ही न्यायालय ने कहा कि अदम अदायगी उक्त जुर्माना व एक माह का साधारण कारावास भी आरोपित को भुगतना होगा। इस प्रकरण में परिवादी की पैरवी एडवोकेट राधेश्याम सेवग ने की।

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(Udaipur Kiran) / राजीव

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