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डकैती व हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 5 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को डकैती व हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना क्षेत्र मोहम्मद पुर में बदमाशों ने डकैती के उद्देश्य से छत पर चढ़कर वहां सो रहे रघुवर दयाल को मारपीट कर नीचे गिरा दिया। उनकी आवाज सुन आंगन में सो रहा उसका बेटा चंद्रपाल जीने के पास आया तो बदमाशों ने ऊपर से गोली मार दी। गोली लगने से पिता पुत्र घायल हो गए। बाद में बेटे की मौत हो गई। शोर मचाने पर गांव के लोग एकत्रित होकर वहां पहुंचे। बदमाश वहां से भाग गए। रघुवर दयाल के भाई ने थाने में राजू, सुरेश, वीरेंद्र, जुगेंद्र, मटरू, इंद्रपाल व जगदीश निवासी मोहम्मदपुर जसराना के नाम मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर व ललित बघेल ने की। मुकदमे के दौरान इंद्रपाल व जगदीश की मौत हो गई।अवयस्क होने के चलते राजू की पत्रावली पृथक कर दी गई। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुरेश, वीरेंद्र, जुगेंद्र तथा मटरू को डकैती व हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 25 – 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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