नई दिल्ली, 05 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आरोपित और आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुईं। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल की ओर से पेश वकीलों अभय महाजन और शिवम मल्होत्रा ने मालीवाल की कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आज इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से नियुक्त सरकारी वकील के बीमार होने की वजह से गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए जा सके। कोर्ट ने 29 जुलाई को डॉ. दिनेश कुमार मिश्रा के बयान दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 30 जुलाई को गवाह मनोज कुमार और ऊषा गांगुली के बयान दर्ज करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 28 अप्रैल को दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हुमरा खालिद का बयान दर्ज किया था। 19 मार्च को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी मनोज कुमार के बयान दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मालीवाल की याचिका खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं। कोर्ट ने चारों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे।
एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
