Jammu & Kashmir

श्रीनगर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत 1.5 करोड़ रुपये की एक आवासीय संपत्ति की कुर्क

श्रीनगर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत 1.5 करोड़ रुपये की एक आवासीय संपत्ति की कुर्क

श्रीनगर, 5 जुलाई (Udaipur Kiran) । श्रीनगर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत 1.5 करोड़ रुपये की कीमत की एक आवासीय संपत्ति जिसमें 8 मरला और 202 वर्ग फुट जमीन और भवन संरचना शामिल है को कुर्क किया है।

एक बयान के अनुसार मीर मस्जिद मोहल्ला शल्लाबाग खानयार में स्थित यह संपत्ति मोहम्मद यूसुफ शाह पुत्र हाफिज वलीउल्लाह शाह के नाम पर दर्ज है। बयान में कहा गया है कि यह वर्तमान में मसूद हुसैन शाह पुत्र मोहम्मद यूसुफ शाह के कब्जे में है। यह कुर्की गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई है जो कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 और यूएपी अधिनियम की धारा 16, 18, 19, 20 और 39 के तहत पुलिस स्टेशन खानयार में दर्ज एफआईआर संख्या 48/2024 के संबंध में है।

जांच से पता चला है कि संपत्ति आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी अवैध आय के माध्यम से अर्जित की गई थी। यूएपी अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्रवाई करते हुए अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त कर लिया गया है और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कुर्क कर दिया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि इस कुर्की नोटिस के माध्यम से मालिक को किसी भी तरह से उक्त संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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